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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर व दो पुलिस अफसर समेत 7 दोषी करार

Assembly membership of Kuldeep Sengar canceled

समरनीति न्यूज, डेस्कः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव में हुए रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। वहीं उनके भाई अतुल सिंह समेत सात अन्य लोग भी दोषी ठहराए गए हैं। बताते चलें कि इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप समेत कुल 11 लोग आरोपी थे। इनमें चार को अदालत ने निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप, उनके भाई अतुल और पुलिस के दो अधिकारियों समेत चार लोगों को दोषी करार दे दिया है। इन सभी को अदालत ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में दोषी ठहराया है। अब मामले में दोषियों को सजा आने वाली 12 मार्च को सुनाई जाएगी। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जज ने कहा है कि यह मामले उनकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल था। इस मामले में जज ने सीबीआई की भी प्रशंसा की। कहा कि पीड़िता के वकील ने भी अच्छा काम किया है।

दोषी और बरी हुए लोगों के नाम

  1. कुलदीप सेंगर – दोषी
  2. कामता प्रसाद, सब इंस्पेक्टर – दोषी
  3. अशोक सिंह भदौरिया, SHO – दोषी
  4. शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह – बरी
  5. विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा – दोषी
  6. बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह – दोषी
  7. राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह – बरी
  8. शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह – दोषी
  9. अमीर खान, कॉन्स्टेबल – बरी
  10. जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह – दोषी
  11. शरदवीर सिंह – बरी

यह था पूरा मामला

दरअसल, उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सीबीआई (CBI) मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, उनके भाई अतुल समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोपों की जांच कर रही थी। बताते चलें कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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