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रेप के आरोपी अभिनेता आलोक नाथ की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

आलोक नाथ।

समरनीति न्यूज, डेस्कः #MeToo मामले में राइटर एवं डायरेक्टर विनता नंदा द्वारा रेप के आरोप में घिरे टीवी के बाबू जी यानि आलोक नाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक अदालत ने आलोक नाथ की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस टीवी एक्टर ने गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस ओझा की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

21 नवंबर को दर्ज हुई थी रेप की रिपोर्ट 

इसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। बताया जाता है कि आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाने वाली शिकायकर्ता लेखिका-निर्माता के वकील ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब के लिए समय मांगा था।

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आरोप लगाने वाली राइटर और डायरेक्टर ने आलोकनाथ पर आरोप लगाया था कि इस टीवी एक्टर आलोक नाथ ने उनके साथ 19 साल पहले रेप किया था। बताते चलें कि बीती 21 नवंबर को पीड़िता लेखिका ने अभिनेता आलोक नाथ के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।