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सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा है कि वो शारदा चिट फंड घोटाले की जांचकर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई न ही बल प्रयोग करेगी और न ही पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। कहा है कि वह केवल उनसे पूछताछ कर सकती है। वहीं कोलकाता में धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह हमारी नैतिक जीत है।

19 फरवरी तक जवाब मांगा 

बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।

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इस बीच कोलकाता में धरने पर बैठी ममता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता की जीत है, लोकतंत्र और संविधान की जीत है। ममता ने कहा, यह हमारी मौलिक जीत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह।

यह हमारी मौलिक जीत है : ममता बनर्जी  

यह आदेश पहले भी पास किया गया था कि एजेंसी आपस में बातचीत कर जांच करें। राजीव कुमार ने कभी नहीं कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे। राजीव कुमार ने खुद लिखा है कि आपस में बैठकर बातचीत करते हैं लेकिन वह उन्हें बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार करना चाहते थे।

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वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि इस मामले में आपराधिक साजिश और मनी लॉंड्रिंग की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहा कि ये सीबीआई के लिए बड़ी नैतिक जीत है। सीबीआई इस विवाद को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया था।