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गुजरात के तीन आलू किसानों के खिलाफ अदालत पहुंची पेप्सिको इंडिया

प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, डेस्कः खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के तीन किसानों के खिलाफ आलू के एक खास किस्म की खेती कराने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी का दावा है कि ये किसान अवैध रूप से आलू की जिस खास किस्म को उगा और बेच रहे हैं, उसका अधिकार विशेष तौर पर कंपनी के पास है। यह मामला पिछले हफ्ते का है। कंपनी का दावा है कि उसके उत्पाद लेज चिप्स बनाने के लिए इस खास किस्म के आलू को उगाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। ये किसान अवैध रूप से आलू उगा रहे हैं।

फिलहाल 26 अप्रैल तक लगी तीनों किसानों पर रोक  

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्यावसायिक अदालत प्लांट वैराइटी रजिस्ट्री ने हरिभाई पटेल, छबीलभाई पटेल और विनोद पटेल नाम के किसानों पर 26 अप्रैल तक के लिए आलू की इस खास किस्म को उगाने और बेचने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं अदालत ने तीनों किसानों से कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर जवाब भी मांगा है। वहीं कंपनी के आग्रह पर जज मूलचंद त्यागी ने अधिवक्ता पारस सुखवानी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवाद की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

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रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर किसानों द्वारा उगाए गए आलू के सैंपल को जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को भेजने को कहा है। अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट कमिश्नर नहीं नियुक्त किया गया होता तो प्रतिवादी आलू के स्टॉक को खत्म कर सबूत मिटा सकते थे। अदालत ने पुलिस से कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है, जो जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराएंगे।

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पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत को बताया है कि उसने अपने लेज ब्रांड से चिप्स बनाने के लिए आलू की खास किस्म एफएल 2027 का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। यह किस्म एफएल 1867 और विस्चिप किस्म के आलू की संकर प्रजाति है। कंपनी ने बताया कि पादप अधिकार और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत वह आलू के एफएल 2027 किस्म उगाने की आधिकारिक उत्पादक है।

भारत में 2009 में शुरु हुआ आलू का व्यावसायिक इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस किस्म के आलू का व्यावसायिक इस्तेमाल 2009 में शुरू हुआ। इस किस्म का व्यापार ट्रेडमार्क एफसी5 के तहत होता है। बाईबैक सिस्टम के तहत इस किस्म को उगाने का लाइसेंस पंजाब के कुछ किसानों को दिया गया है। गुजरात के कुछ किसानों द्वारा बिना लाइसेंस इस किस्म का आलू उगाना वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।