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बड़ी खबरः लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही, यह इस्लाम का भाग नहींः हाई कोर्ट

High court accepts ban on loudspeakers from Ajan says it is not part of Islam

समरनीति न्यूज, डेस्कः आज शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान देना दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप जैसा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनाया फैसला

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का भाग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का भाग नहीं है। कहा कि मानव आवाज में भी मस्जिदों से अजान दे सकते हैं। इसके साथ ही मस्जिद से अजान देने पर रोक लगाने वाले जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को रद्द कर दिया है।

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हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि लाउडस्पीकर पर उन्हीं मस्जिदों से अजान दी जा सकती है जिनके पास प्रशासन से इसकी अनुमति है। या फिर प्रशासन से अनुमति ली जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण बड़ा फैसला बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर सुनाया है।

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मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने गाजीपुर की मस्जिदों से अजान पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही बिना लाउडस्पीकर के अजान देने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है। यह फैसला न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता, न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने सुनाया है।

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