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बांदा में डाक्टर प्रज्ञा उपाध्याय व उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट, गर्भपात और एससी/एसटी के मामले में आरोपी

समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में एक अधिवक्ता की गर्भवती पत्नी का गलत इलाज करने और उसका गर्भपात कराने के मामले में शहर के एक डाक्टर दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एससी/एसटी एक्ट और धारा 504 आईपीसी की तहत दर्ज हुआ है। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए इस मुकदमा में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

आरोपः पहले किया गलत इलाज, फिर कर दिया गर्भपात   

बताया जाता है कि शहर के बंगालीपुरा निवासी अधिवक्ता चंद्रभूषण वर्मा ने एससी/एसटी एक्ट विशेष न्यायालय में धारा 156(3) के तहत दी अर्जी में कहा है कि उनकी पत्नी सरोज वर्मा 3 माह से गर्भवती थी। अधिक रक्तस्राव होने पर 25 जुलाई 2016 को उन्होंने अपनी पत्नी को डॉ. प्रज्ञा उपाध्याय और उनके डॉक्टर पति को दिखाया। उनकी सलाह पर ही उनके अस्पताल में भर्ती कराया था।

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जांच के बाद इन दोनों डॉक्टरों (पति-पत्नि) ने गर्भ पूर्णरूप से खराब होने की बात कही। इतना ही नहीं उनको गर्भपात कराने की सलाह भी दे डाली। साथ ही इसके लिए 30 हजार का खर्च भी बताया। इसके बाद इंजेक्शन लगाकर अस्पताल से छुट्टी दे दी। बाद में रक्तस्राव बंद न होने पर पीड़ित दंपति दोबारा 6 अगस्त 2016 को दिखाने पहुंचे और जेवर बेचकर जुटाए गए 30 हजार भी डाक्टर दंपति को दिए।

गरीब ने इलाज के लिए जेवर तक बेच डाले 

दोनों डाक्टरों ने अधिवक्ता और उनकी पत्नी से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। बाद में दोनों ने अधिवक्ता की पत्नि का गर्भपात कर डाला। इसके बाद अपने अस्पताल से छुट्टी दे दी। लेकिन फिर भी रक्तस्राव बंद नहीं हुआ। परेशान और चिंता में डूबे पीड़ित अधिवक्ता ने फिर अपनी पत्नी को शहर की ही डॉ. मनोरमा श्रीवास्तव को दिखाया। उन्होंने जांच रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि गर्भ की स्थिति खराब नहीं थी बल्कि इलाज ही गलत किया गया।

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इसके बाद अधिवक्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को एससी-एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलट ने मामले में एफआईआर के आदेश दिए। उधर, कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपी डॉक्टर दंपति के विरुद्ध धारा 504 और एससी/एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।