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UP Lockdown-3: शराब बिक्री पर खास खबर, रेड जोन-हाॅटस्पाॅट छोड़ सभी जगह बिकेगी दारू

In lockdown, liquor will be sold elsewhere except red zone hotspot in UP

समरनीति न्यूज, लखनऊः कोरोना वायरस संकट के दौर में देशभर में लाकडाउन-3 शुरू हो चुका है। 4 मई से लागू लाॅकडाउन-3 अब 17 मई तक लागू रहेगा। सरकार ने कोरोना पाॅजिटव केस मिलने के सिलसिले को देखते हुए शहर को तीन जोन में बांट दिया है। रेड जोन, आरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब सरकार आरेंज और ग्रीन जोन वालों को राहत देने जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन 3 में यूपी में रेड जोन छोड़कर अन्य जगहों पर शराब की दुकानें दिन में 9 घंटे खुली रहेंगी।

शराब बिक्री की सशर्त मिली अनुमति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की बिक्री को सशर्त अनुमति दे दी है। इसके साथ ही लाॅकडाउन-3 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने इस छूट को लेकर सरकार की गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि शराब खरीददारी के दौरान किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी

बताया जाता है कि सरकार ने प्रदेश में अन्य छूट के साथ ही आरेंज व ग्रीन जोन वाले जिलों में आने वाले जिलों में शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है।

In lockdown, liquor will be sold elsewhere except red zone hotspot in UP

बताया जाता है कि सरकार ने इस दौरान शराब की दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि सोमवार से लॉकडाउन में भी हॉटस्पॉट जोन छोड़कर पूरे राज्य में दारू की बिक्री होगी।

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होटल-रेस्टोरेंट के बार में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने शराब और पान मसालों की बिक्री के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी है। बताते हैं कि रेड व आरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ कंटेंमेंट इलाकों की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी की ओर से कहा गया है कि जिन जिलों में हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा, उनमें स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी। सबसे खास बात यह है कि एक दुकान पर एक बार में सिर्फ 5 लोगों की लाइन लगेगी।

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