समरनीति न्यूज, डेस्कः भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासन एवं राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने पर पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को इस मामले में दोषी भी ठहराया गया था। देश द्रोह के इस मामले में मुशर्रफ को मौत की सजा मिली है। बताते हैं कि मुशर्रफ ने जजों को नजबंद करने के बाद संविधान को खत्म करते हुए तख्ता पलट दिया था। इसके बाद देश की कमान अपने हाथों में ले ली थी।
देशद्रोह के जुर्म में अदालत ने सुनाई सजा
अब इसी मामले में आज मंगलवार को पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। यह सजा 2007 में इमरजेंसी लगाने के जुर्म में सुनाई गई है। हालांकि, इस वक्त परवेज मुशर्रफ इलाज कराने के नाम पर दुबई में हैं। वर्ष 2016 से परवेज मुशर्रफ बीमारी के इलाज के नाम पर दुबई चले गए थे। तब से वहीं हैं। बताते हैं कि देश में इमरजेंसी लागू करने के जुर्म को वहां की विशेष अदालत ने देशद्रोह मानते हुए मुशर्रफ को दोषी ठहराया है। साथ ही देशद्रोही होने के कारण उनको फांसी की सजा सुनाई है।
ये भी पढ़ेंः पाकिस्तानः आइटम नंबर बना इमरान खान, देश चलाएगी सेना – रेहान
ये भी पढ़ेंः पाकिस्तान में ट्रेन में अंडे उबाल रहे थे लोग, सिलेंडर फटने से 71 मरे