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योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। इन घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी गई है। छल-कपट और जबरन धर्मांतरण पर सख्ती अब इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में दोषी को 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। खासकर किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का जबरन धर्मपरिवर्तन कराने में दोषि को 3 से 10 साल की सजा का प्रस्ताव है। ये भी पढ़ें : #LoveJihaad : CM योगी ने कहा, ‘बेटियों की इज्जत से खेलने वालों का करेंगे राम नाम सत्य’  सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान स...
लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का सख्त कानून बहुत जल्द

लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का सख्त कानून बहुत जल्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में बढ़ती जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार बहुत जल्द सख्त कानून ला रही है। बताते हैं कि इसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। न्याय व गृह विभाग ने इस कानून को बनाने से पहले देश के आठ राज्यों में लागू संबंधित कानून का बारीकी से अध्यन कर लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी पहल की बात कही थी। कानपुर समेत कई जगह मामले आए सामने यूपी में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में कानपुर में भी लव जेहाद के मामले सामने आए तो सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद कानपुर में एसआईटी गठित हुई। एसआईटी लव जिहाद के कुल 14 मामलों की जांच कर रही है। दरअसल, जांच के दौरान यह देखा जा रहा है कि ऐसे मामलों में किसी संगठन का हाथ तो नहीं है। जल्द ही अब जांच रिपोर्...
यूपी की योगी सरकार ने गोकशी पर सख्त किया कानून

यूपी की योगी सरकार ने गोकशी पर सख्त किया कानून

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गोकशी के कानून को और सख्त बना दिया है। अब गोकशी करने वालों की सजा पहले से ज्यादा होगी। वहीं गोवंश को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी दंड मिलेगा। गोकशी के लिए जहां अधिकतम 10 साल की सजा होगी, वहीं गोवंश को चोट पहुंचाने वाले लोगों को 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। सरकार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की और फिर गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। ज्यादा प्रभावी बनाने को संशोधन इस मामले में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि शीघ्र कार्रवाई के मद्देनजर अध्यादेश को पारित करने का फैसला किया गया है। कहा कि इस कानून को सख्त बनाने का उद्देश्य है कि यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और अधिक असरदार बनाया जाए। साथ ही इसके जरिए गोकशी को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। बताते हैं कि गोकशी में ...