सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसलाः इंटरनेट मौलिक अधिकार, कश्मीर में पाबंदी की हो समीक्षा
समरनीति न्यूज, डेस्कः कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटाए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस रमन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की राजनीति में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, कहा कि आजादी और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि कश्मीर ने इतिहास में बहुत हिंसा देखी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकारी की रक्षा भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा-19 के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह विचारों की आजादी के अंतर्गत आता है। इसपर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। कहा कि कश्मीर में लगी पाबंदी की 7 दिन के भीतर समीक्षा की जाए।
कोर्ट ने कहा, राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं
साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आजकल व्यापार भी इंटरनेट पर ...