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UP : प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक के लिए PIL दाखिल, हाई कोर्ट में 18 को सुनवाई संभव

UP : प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक के लिए PIL दाखिल, हाई कोर्ट में 18 को सुनवाई संभव

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। इसे लेकर अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश और देशभर में जश्न का माहौल है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी के दिन पटाखे फोड़ने और बेचने पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। वायु प्रदूषण पर जताई चिंता, 18 को सुनवाई संभव कहा जा रहा है कि इस याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई होना संभव है। यह याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में दाखिल की गई है। स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में लखनऊ समेत अन्य शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। https://samarneetinews.com/great-actor-amitabh-bachchan-bought-plot-in-ayodhya/ ऐसे में 22 जनवरी को बड़े पैमाने पर पटाखे चलाने से हवा और खतरनाक हो जाएगी। 22 जनवरी की तैयारी मे...
खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

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आशा सिंह, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में PWD महकमे के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग में पदोन्नति विवाद की लगभग एक महीने नियमित सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट 95 अवर अभियंता की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है। ये सभी पदोन्नति 2008 में नियमों को दरकिनार कर पिछली तारीखों में रिक्तियां दिखाकर की गई थीं। डिप्लोमा इंजीनियंर्स संघ ने किया फैसले का स्वागत खास बात यह है कि ये सभी सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) बन गए हैं। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी पदावनत होंगे। इसके बाद दोबारा सहायक अभियंता बन जाएंगे। ये भी पढ़ें : करनी का फल : हमीरपुर में पूर्व प्रचारक को छात्र से कुकर्म-हत्या में उम्रकैद की सजा साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाते हुए पदोन्नति के 25 फीसदी कोट...
Update Big News- बदलेगी आरक्षण सूची, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Update Big News- बदलेगी आरक्षण सूची, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरक्षण सूची में खामी की बात मानी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वर्ष 2015 के आधार पर लागू आरक्षण प्रणाली से कराए जाएं। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए लागू की गई आरक्षण प्रणाली अब नहीं चलेगी। इसके साथ ही तय हो गया है कि अब यूपी में त्रिस्तरयी पंचायत चुनाव 2015 वाली आरक्षण प्रणाली को मूल आधार मानते हुए संपन्न कराए जाएंगे। सरकार भी इसकी तैयारी में जुट गई है। 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश बताते चलें कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण प्रणाली पर र...
Breaking : यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं आवंटन की कार्यवाही को भी रोक दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के इस फैसले से चुनावी मैदान में डटे धुरंधरों में खलबली मच गई है। अब सभी अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई भी जल्द ही होनी है। 15 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई आज आए हाई कोर्ट के इस फैसले में आने वाली 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। दरअसल, इस मामले में सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। बताते हैं कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर यह फैसला आया है। इस फैसले ...
Covid-19 : हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध

Covid-19 : हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यूपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के रेस्टोरेंट, कैफे या अन्य किसी भी जगहों पर चलने वाले हुक्का बार पर तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। दरअसल, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एक विधि छात्र द्वारा हाई कोर्ट को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से आदेशों का इसका पालन कराया जाए। तत्काल आदेश लागू कराने को कहा यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने सुनाया है। बताते हैं कि अदालत ने फैसला लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनाया है। ये भी पढ़ें : ‘ओलिविया’ नाम की लड़की का वॉट्सऐप पर आए मैसेज तो तुरंत करें ब्लाक उच्च न...
बड़ी खबरः लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही, यह इस्लाम का भाग नहींः हाई कोर्ट

बड़ी खबरः लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही, यह इस्लाम का भाग नहींः हाई कोर्ट

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समरनीति न्यूज, डेस्कः आज शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान देना दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप जैसा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनाया फैसला हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का भाग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का भाग नहीं है। कहा कि मानव आवाज में भी मस्जिदों से अजान दे सकते हैं। इसके साथ ही मस्जिद से अजान देने पर रोक लगाने वाले जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को रद्द कर दिया है। ये बी पढ़ेंः यूपी में 3 जिलों के CMO नपे, कोविड-19 के दौरान लापरवाही पर गाज हाई कोर्ट ने अपन...