समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मोहन साहू समेत दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व पालिकाध्यक्ष साहू समेत दोनों लोगों पर फर्जी तरीके से भवन कर निर्धारण रजिस्टर में नामांतरण का आरोप लगा है। नगर पालिका के एक गृहकर लिपिक की तहरीर पर बांदा कोतवाली पुलिस ने यह एफआईआर की है।
पालिका के लिपिक ने लगाए गंभीर आरोप
बताया जाता है कि नगर पालिका परिषद गृह कर लिपिक विनोद कुमार (मर्दन नाका, छिपटहरी) ने कोतवाली में तहरीर दी है। लिपिक ने आरोप लगाया है कि बिजलीखेड़ा के रहने वाले अरविंद सिंह ने शिकायत की थी कि शांतिनगर स्थित उसके मकान का गृह कर दूसरे के नाम दर्ज हो गया है। मामले की जांच में शिकायत सही मिली।
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पीड़ित ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की। लिपिक के इन आरोपों पर पुलिस ने तत्कालीन अध्यक्ष मोहन साहू और दीपक कुमार गुप्ता (पोड़ाबाग) के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी कोतवाली इंस्पेक्टर शिवशंकर यादव का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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