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बांदा : पूर्व BJP विधायक को 5 महीने की सजा, जीप से मारी थी अधिकारी को टक्कर

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदा : जिले के एक पूर्व विधायक को अदालत ने 5 महीने की सजा और 16 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 16 साल पुराना है। घटना शहर के कालूकुआं पुलिस चौकी के भगत होटल के पास हुई थी। इसकी जानकारी विशेष अभियोजक (एमपी-एमएलए कोर्ट) अंबिका बयास ने दी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी बृजेश कुमार त्यागी ने 13 अगस्त 2006 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला अदालत में विचाराधीन था। अब इसमें अदालत ने पूर्व विधायक को सजा सुनाई है।

यह था पूरा मामला

उन्होंने कहा था कि 12 अगस्त की रात वह शहर के कालूकुआं पुलिस चौकी के पास एक होटल के पास खड़े थे। इसी दौरान मार्शल जीप लेकर राजकरन कबीर वहां पहुंचे और टक्कर मार दी। इससे उनका पैर टूटने के साथ अन्य चोटें भी आईं। उस समय नरैनी के पूर्व विधायक राजकरन कबीर का पेशा चालक था। वह गाड़ियां चलाया करते थे। इस मामले में तमाम दलीलों को सुनते हुए द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह की अदालत ने 5 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 16 सौ रुपए जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक को सजा की खबर को लकेर शहर में चर्चाएं हैं।

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