समरनीति न्यूज, ब्यूरो : लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष की जमानत खारिज कर दी है। साथ ही मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष को जमानत मिल गई थी। वह जेल से बाहर आ गया था। वहीं आशीष की जमानत रद्द होने के बाद दूसरे पक्ष ने खुशी जाहिर की है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा यकीन है।
एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा
दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए आशीष की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस बार यह मामला हाई कोर्ट में किसी अन्य बेंच के सामने जाए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना संभव नहीं है, लेकिन यकीन है कि दोबारा वही जज इस मामले को अब सुनना नहीं चाहेंगे।
ये भी पढ़ें : लखीमपुर हिंसा : मंत्री टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिली