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Hate Speech : आजम की सजा बरकरार, स्टे अर्जी खारिज

Hate Speech : big blow to Azam again, application rejected, punishment will remain intact
आजम खां

आशा सिंह, लखनऊ : हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा पर आजम की ओर से दाखिल की गई स्टे अर्जी को खारिज कर दिया है। ऐसे में आजम की 3 साल वाली सजा अब बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी सदस्यता भी बहाल नहीं होगी। हालांकि, अबतक आजम की ओर से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सदस्यता रहेगी रद्द

बताते चलें कि समाजवादी पार्टी की ओर से सेशन्स कोर्ट में रामपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे अर्जी दाखिल की गई थी। इसे सेशन कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के बाद पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी अब आजम को हुई 3 साल की सजा बरकार रहेगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से आजम को फिलहाल यह राहत जरूर मिली थी कि चुनाव प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। साथ ही आज ही मामले की सुनवाई के आदेश दिए गए थे। अब रामपुर सेशन कोर्ट के फैसले से स्थिति साफ हो गई है। चुनावी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी।

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