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High Court : मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा, जेलर को धमकी का मामला

ED Raid : Raids on 11 locations of Mukhtar Ansari including Lucknow

समरनीति न्यूज, लखनऊ : लखनऊ जेल के जेलर को धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2003 में जेलर को धमकी के मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया। अदालत ने 7 साल कठोर कारावास के साथ 37 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। बताते चलें कि यह पहला मामला जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई है, वह दोषी करार दिया गया है। वरना हर मामले में गवाह मुकर जाते थे।

55 से ज्यादा मुकदमें हैं मुख्तार पर

दरअसल, माफिया मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। उसे बीते वर्ष ही पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा लाया गया था। काफी जद्दोजहद और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मुख्तार को पंजाब से यूपी जेल लाया जा सका था। मुख्तार पर कुल 55 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं। इनमें से 40 मुकदमें उसके गृहजनपद गाजीपुर के एक ही थाने में दर्ज हुए हैं। मुख्तार पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम दुस्साहसिक ढंग से हुई हत्या के अलावा दंगा भड़काने, डकैती, रंगदारी, अपहरण और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। अधिकांश में अभी ट्रायल चल रहा है।

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