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सुप्रीम कोर्ट : BJP के पूर्व विधायक अशोक चंदेल की उम्रकैद की सजा रहेगी बरकरार

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 5 लोगों की सामूहिक हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। मामले में हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक अशोक चंदेल समेत सभी 9 दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। दरअसल, 26 जनवरी 1997 को देर शाम हमीरपुर में भरे बाजार में भाजपा नेता राजीव शुक्ला के दो सगे भाइयों राकेश शुक्ला और राजेश शुक्ला और भतीज अंबुज उर्फ गुड्डा तथा निजी सुरक्षाकर्मी वेदनायक, श्रीकांत पांडे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर

घटना के बाद अधिवक्ता राजीव शुक्ला की ओर से पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। वादी एवं अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। 22 साल बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद तत्कालीन भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 9 लोगों को सामूहिक हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एक आरोपी की मौत हो गई थी। मामला काफी हाईप्रोफाइल और चर्चित रहा था। हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था।

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