यूपी की योगी सरकार ने गोकशी पर सख्त किया कानून
समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गोकशी के कानून को और सख्त बना दिया है। अब गोकशी करने वालों की सजा पहले से ज्यादा होगी। वहीं गोवंश को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी दंड मिलेगा। गोकशी के लिए जहां अधिकतम 10 साल की सजा होगी, वहीं गोवंश को चोट पहुंचाने वाले लोगों को 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। सरकार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की और फिर गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी।
ज्यादा प्रभावी बनाने को संशोधन
इस मामले में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि शीघ्र कार्रवाई के मद्देनजर अध्यादेश को पारित करने का फैसला किया गया है। कहा कि इस कानून को सख्त बनाने का उद्देश्य है कि यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और अधिक असरदार बनाया जाए। साथ ही इसके जरिए गोकशी को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। बताते हैं कि गोकशी में ...