ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में मिला पूजा का अधिकार
समरनीति न्यूज, लखनऊ : ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि बैरिकेडिंग में 7 दिन के भीतर पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। बताते चलें कि यह तहखाना मस्जिद के नीचे बना है। इसे हिंदू पक्ष के लिए मामले में बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
कोर्ट ने 7 दिन के भीतर प्रशासन को अनुपालन कराने के दिए आदेश
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की मांग पर आज वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है।
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