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सुप्रीम कोर्ट : कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट : कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर जुर्माना

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, वसीम रिजवी ने बीते माह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। मुस्लिम समाज की ओर से इसका काफी विरोध हुआ था। वसीम रिजवी के खिलाफ कई जगहों पर मुकदमें दर्ज हुए थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने बताया निराधार याचिका वसीम ने कहा था कि ये आयतें धर्म के नाम पर नफरत, घृणा और हत्या व खून खराबे को फैलानी वाली हैं। वसीम रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को इन आयतों को पढ़ाया जाता है। ये भी पढ़ें : Corona Vaccination : बांदा शाही जामा मस्जिद के मुतव्वली सादी जमां की बड़ी अपील इ...
कड़वाहट खत्मः सपा में वापस आएंगे शिवपाल..! अखिलेश वापस ले रहे यह याचिका..

कड़वाहट खत्मः सपा में वापस आएंगे शिवपाल..! अखिलेश वापस ले रहे यह याचिका..

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मनोज सिंह शुमाली, लखनऊः यूपी के राजनीतिक गलियारे से एक खास सामने आ रही है। चर्चा है कि शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में जल्द ही वापसी हो सकती है। हालांकि, इसको लेकर कयास तभी से लगने लगे थे जब हाल ही में होली मिलन के दौरान सैफई में मुलायम सिंह यादव का कुनबा एक साथ नजर आया था। मंच पर मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। होली मिलन समारोह से चल रहीं चर्चाएं अब इसी कड़ी में यूपी के इस राजनीतिक परिवार को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफई के होली मिलन समारोह से आने वाले दिनों में कुछ नया होने की चर्चाएं थीं। वहीं सपा खेमे में इसे लेकर काफी हलचल बढ़ गई थीं। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया पत्र खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के जसवंतनगर से विधायक तथा रिश्ते में चाचा शिवपाल यादव की विधानसभा...
मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोपों के प्रकाशन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोपों के प्रकाशन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

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समरनीति न्यूज, डेस्कः मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के आरोपों को मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मालूम हो कि एक गैसरकारी संगठन (एनजीओ) 'एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया' ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के आरोपों को मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में की गई थी रोक की मांग   सीजेआई के खिलाफ आरोप भारतीय न्यायिक प्रणाली पर सीधा प्रहार याचिका में कहा गया था कि सीजेआई के खिलाफ आरोप भारतीय न्यायिक प्रणाली पर सीधा प्रहार करते हैं। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मी...
21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की याचिका, ईवीएम और वीवीपीएटी में 50 फीसदी की जांच की मांग

21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की याचिका, ईवीएम और वीवीपीएटी में 50 फीसदी की जांच की मांग

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  समरनीति न्यूज, डेस्कः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व एक बार फिर ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का हमला तेज हो गया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। अबकी बार 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीमोकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी के औचक निरीक्षण की मांग की है। इन सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि फ्री एंड फेयर लोकसभा चुनावों के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। इन नेताओं ने दाखिल की है याचिका बताते चलें कि याचिका दाखिल करने वालों में केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्र्र्रान, शरद यादव, अखिलेश यादव, आंध्र देश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, शरद पवार, सतीश चंद्र मिश्रा, एमकेस्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एए रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार मिश्र आदि...
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी  सरकार का फैसला रद्द

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी सरकार का फैसला रद्द

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब आलोक वर्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे। अदालत ने यह फैसला सीबीआई निदेशक की याचिका पर सुनाया है। इस मामले को केंद्र सरकार को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बताते चलें कि आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उनको अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजा गया है। केंद्र के अधिकारी वापसी और छुट्टी वाले आदेश रद्द  वहीं मामले की सुनवाई करते हुए देश के उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल कर दिया। साथ ही उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने वाले केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीमोकोर्ट द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक आलो...
रेप के आरोपी अभिनेता आलोक नाथ की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

रेप के आरोपी अभिनेता आलोक नाथ की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

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समरनीति न्यूज, डेस्कः #MeToo मामले में राइटर एवं डायरेक्टर विनता नंदा द्वारा रेप के आरोप में घिरे टीवी के बाबू जी यानि आलोक नाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक अदालत ने आलोक नाथ की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस टीवी एक्टर ने गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस ओझा की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 21 नवंबर को दर्ज हुई थी रेप की रिपोर्ट  इसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। बताया जाता है कि आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाने वाली शिकायकर्ता लेखिका-निर्माता के वकील ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब के लिए समय मांगा था। ये भी पढ़ेंः बालीवुडः डायरेक्टर साजिद खान पर तीन महिलाओं ने लगाए यौन शोषण के आरोप, कहा- प्राइवेट पार्ट छूने को कहता था ! आरोप लगाने वाली राइटर और डायरेक्टर न...
विवेक तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ः हत्यारोपी सिपाही ने कोर्ट में दी चश्मीद गवाह सना के खिलाफ कार्रवाई को अर्जी

विवेक तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ः हत्यारोपी सिपाही ने कोर्ट में दी चश्मीद गवाह सना के खिलाफ कार्रवाई को अर्जी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: बीते दिनों राजधानी में एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस के दो सिपाहियों द्वारा की गई हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले में आरोपियों में एक बर्खास्त पुलिसकर्मी प्रशांत कुमार की पत्नी की ओर से मंगलवार को अदालत में एक अर्जी दी गई है। इसमें हत्याकांड की एकमात्र चश्मदीद सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी सिपाही ने पत्नी की ओर से दिलाई अर्जी   दरअसल, हत्या के आरोपी बर्खास्त सिपाही प्रशांत द्वारा पत्नी राखी मलिक के माध्यम से दिलाई इस अर्जी में कहा गया है कि वह वर्ष 2016 से यूपी पुलिस में आरक्षी पद पर तैनात है। थाना गोमती नगर में तैनाती के दौरान 28/29 सितंबर की रात वह अपने साथी सिपाही संदीप सिंह के साथ ड्यूटी पर था। ये भी पढ़ेंः लखनऊ पुलिस की गुंडागर्दी- कार न रोकने पर एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर को सिपाही ने...