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UPNews : SP का वेतन रुका, दुर्घटना न्यायाधिकरण का आदेश

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदा : मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने आदेशों की अवहेलना पर चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति जिलाधिकारी बांदा और रजिस्ट्रार को भेजी गई है। इसकी जानकारी देते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ला ने बताया कि चंदा देवी बनाम राजकिशोर और अन्य के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 29 अप्रैल 2015 को एक आदेश पारित किया।

यह है पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और डीआईजी लखनऊ वादी को 5,01,400 रुपए क्षतिपूर्ति और याचिका दाखिल करने की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज के साथ देने को कहा था, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी राशि न्यायाधिकरण में रकम जमा नहीं की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार ने आदेश दिए हैं कि पारित आदेश के अनुरूप धनराशि की वसूली होने तक एसपी चित्रकूट का वेतन रोक दिया जाए। इसके साथ ही मामले की अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित की गई है।

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