समरनीति न्यूज, बांदाः जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। धारा 144 लागू होने के बावजूद जुलूस निकाल रहे सपा के पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला जिले के बबेरू थाना क्षेत्र का है। बताते हैं कि शनिवार को सपा विधायक विशंभर यादव अपने 8 साथियों के साथ धारा-144 लागू होने के बावजूद बिना किसी अनुमति के प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान शहर में गश्त कर रहे कोतवाली प्रभारी जयश्याम शुक्ला ने उनको रोका। पुलिस के मना करने के बावजूद पूर्व विधायक हटने को तैयार नहीं हुए। सूचना मिलने पर सीओ राजीव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूर्व विधायक को समझाने का प्रयास किया।
निषेधाज्ञा के बीच बिना अनुमति निकाल रहे थे जुलूस
इंस्पेक्टर जयश्याम शुक्ला ने बताया कि पूर्व विधायक के खिलाफ धारा 188 IPC धारा 269/270 तथा धारा 51 महामारी रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि बबेरू कस्बे में सपा के पूर्व विधायक विशंभर यादव अपने 8 समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे। इसी बीच कोतवाली प्रभारी जयश्याम शुक्ला वहां से गुजरे तो उन्होंने एक साथ इतने लोगों को देखकर उनको रोका। पुलिस का कहना है कि पूर्व सपा विधायक से पूछा गया कि क्या उन्होंने इसकी कोई पूर्व अनुमति प्रशासनिक अधिकारी से ली है।
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इसपर न तो पूर्व विधायक और उनके साथियों पर कोई पूर्व अनुमति मिली और न ही जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। पुलिस का कहना है कि कोरोना संकट के काल में जब निषेधाज्ञा लागू है तो ऐसे में जुलूस निकलना गैरकानूनी है। सीओ और इंस्पेक्टर की बात न मानने पर आखिरकार पुलिस ने पूर्व सपा विधायक समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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