समरनीति न्यजू, बांदा : मिर्जापुर सांसद रहे दस्यु शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के भाई बालकुमार पटेल समेत दो के खिलाफ शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पूर्व सांसद ने पीड़ित पक्ष से बालू पट्टे में पार्टनरशिप के नाम पर 65 लाख रुपए हड़प लिए हैं।
इतना ही नहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि अब वे लोग रुपए वापस मांग रहे हैं तो उनको जानमाल की धमकी दी जा रही है।
बांदा शहर कोतवाली में मुकदमा
दरअसल, शहर के मोहल्ला स्वराज कालोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। इस तहरीर में कहा गया है कि पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को अपने एक रिश्तेदार भानुप्रताप चतुर्वेदी के माध्यम से मानपुर बालू खदान में पार्टनरशिप के लिए दिसंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक एक वर्ष के बीच करीब 65 लाख रुपए दिए।
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कहा कि इस रकम में 10 लाख उनके व बाकी करीब 55 लाख रुपए रिश्तेदारों के हैं। 4 लोगों के बीच की उक्त रकम में 21 लाख सांसद पटेल के मिर्जापुर स्थित बैंक एकाउंट में अलग-अलग तारीखों में आरटीजीएस किए गए।
मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
44 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। कहा कि जब काम नहीं हुआ तो रुपए वापस मांगे, लेकिन धमकियां मिलनी लगीं। पुलिस ने मामले में पूर्व सांसद बालकुमार पटेल पुत्र रामप्यारे निवासी बेड़ी पुलिया सीतापुर (चित्रकूट) व भानुप्रताप चतुर्वेदी पुत्र वीरेंद्र चतुर्वेदी निवासी ग्राम अंडौरा कमासिन (बांदा) के खिलाफ धारा 419, 420, 406 के तहत कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पूर्व सांसद का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है। कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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