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बांदा में महिला सिपाही की थाने में मौत मामले में तत्कालीन एसपी, एएसपी तथा एसओ समेत 8 पुलिस वालों पर मुकदमे के आदेश

नीतू शुक्ला, महिला सिपाही। (फाइल फोटो)

समरनीति न्यूज, बांदाः बीते वर्ष बांदा जिले के कमासिन थाना के आवास में महिला सिपाही नीतू शुक्ला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। सितंबर माह में थाना परिसर में संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन एसपी, मौजूदा अपर एसपी, थानाध्यक्ष सहित आठ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि मृतका नीतू के भाई राघवेंद्र शुक्ला ने धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

बांदा में महिला सिपाही नीतू को श्रद्धांजलि देते पुलिस अधिकारी। नीतू की फाइल फोटो। (इनसेट)

कमासिन थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश 

बताते हैं कि स्थानीय अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज किया था। इसके बाद राघवेंद्र ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सीजेएम का आदेश खारिज करते हुए पुन: सुनवाई के आदेश दिए थे। इसी के बाद वादी द्वारा अधिवक्ता विनोद कुमार त्रिवेदी के माध्यम से कोर्ट में पुन: अर्जी दी गई। अब मामले में सुनवाई के बाद सीजेएम ने सोमवार को हाईकोर्ट की रिवीजन याचिका का संज्ञान लेते हुए कमासिन थानाध्यक्ष को आदेशित किया है कि सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करें।

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बताया जाता है कि इस मामले के आरोपियों में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एस आनंद, मौजूदा बांदा अपर एसपी लाल भरत पाल तथा तत्कालीन थाना प्रभारी प्रतिमा सिंह और कांस्टेबल हरेंद्र पाल, ज्ञान प्रकाश ओझा, तसलीम अहमद, रावेंद्र साह और योगेश मौर्या शामिल हैं। इस खबर से पुलिस विभाग में अंदरखाने खलबली मच गई है। बताते चलें कि उस वक्त भी यह मामला काफी चर्चा में रहा था।

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