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UP : आजम खां को 3 साल की सजा, खतरे में विधायकी

Azam khan convicted in provocative speech case in rampur court, threat to legislature

समरनीति न्यूज, मुरादाबाद : सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां को भड़काऊ भाषण (Hate Speech) मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनको जमानत दे दी। यह फैसला रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां की विधायकी पर खतरे की तलवार लटक गई है।

कोर्ट ने लगाया 6 हजार का जुर्माना भी

सजा सुनाए जाने के दौरान आजम खां अदालत में ही मौजूद रहे। बताया जाता है कि दो साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी को रद्द कर दिया जाता है। कहा कि आजम खां की विधायकी भी रद्द होगी। क्यों कि कोर्ट से उनको 3 साल की सजा हुई है। साथ ही 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है।

यह है पूरा मामला, मिलक में हुई थी FIR

आजम को सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट गेट के साथ-साथ बाहर सड़क तक भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल, आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मिलक कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ था। आजम पर आरोप था कि उन्होंने क्षेत्र के खातानगरिया गांव में हुई एक जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इससे दो समुदायों में नफरत फैल सकती थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हुई।

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