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Breaking : महिला सिपाही से रेप के आरोपी दरोगा की जमानत खारिज

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, डेस्क : महिला सिपाही को झांसा देकर उससे रेप और लगातार यौन शोषण करने वाले दरोगा की जमानत आज खारिज हो गई है। जिला जज मो. कमरुज्जमा खान की अदालत ने सोमवार को आरोपी दरोगा की जमानत खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गिरवां थाने में तैनात महिला सिपाही ने बीती 12 मार्च 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी दरोगा जेल जला गया था। मामले को लेकर जिले में काफी चर्चा रही थी।

गोरखपुर का रहने वाला है आरोपी दरोगा

महिला सिपाही ने आरोप लगाया था कि गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के गुबारी गौरीगंज के रहने वाले दरोगा शिवाजी मौर्य ने बांदा जिले की बबेरू कोतवाली में तैनाती के समय उसे शादी का झांसा दिया।

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उसके साथ रेप किया और यौन शोषण करता रहा। फिर बाद में 21 फरवरी 2022 को बबेरू की रहने वाली एक दूसरी युवती से शादी कर ली। पीड़िता के रिपोर्ट के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद आरोपी दरोगा ने 9 मई 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वह बांदा जेल में बंद है। अदालत ने आज उसकी जमानत खारिज कर दी है।

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