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बांदा में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा, पढ़िए यह पूरी खबर..

Police teams leaving Banda to bring Bahubali MLA Mukhtar from Punjab

समरनीति न्यूज, लखनऊ : कभी पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बने माफिया और फिर राजनीति में स्थापित होकर विधायक तक का सफर करने वाले मुख्तार अंसारी को दूसरी बार सजा की खबर सामने आ रही है। अबतक कानूनी दांव-पेज और गवाहों को तोड़कर सजा से बचने वाले मुख्तार को दो दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 7 साल की सजा सुनाई थी।

कभी था पूर्वांचल का एकलौता डान

आज एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी को 5 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील पर दिया है। सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में हुई थी।

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