समरनीति न्यूज, ब्यूरो : कोरोना संकट के बीच यूपी से बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे। साथ ही यूपी के लोगों से कोविड-19 को लेकर अपील की है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना प्रोटोकाल की गाइडलाइंस को गंभीरता से लें। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी डीएम अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का सौ फीसदी पालन कराएं।
कोविड19 प्रोटोकाल का पालन कराने को कहा
दरअसल, यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई आने वाली 8 अप्रैल को होगी। आज हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यूपी के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सौ प्रतिशत मास्क पहनने की अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
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हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अधिकारी पूरी कोशिश करें कि कहीं भी भीड़ को इकट्ठा न होने दिया जाए। खासकर पंचायत चुनाव के नामांकन और प्रचार को लेकर खास ध्यान रखा जाए। पंचायत चुनाव के लिए कोरोना गाइड लाइंस का पूर्णतः पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि 45 वर्ष की आयु पार करने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाए सभी को घर-घर जाकर वैक्सीन लगाएं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात्रि कर्फ्यू पर भी विचार करें।
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