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हाईकोर्ट ने कहा, राबिनहुड इमेज वाला मुख्तार अंसारी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती, जमानत खारिज

High Court said, Mukhtar Ansari with Robinhood image is challenge to justice system, bail rejected

समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया डान मुख्तार अंसारी की विधायक निधि दुरुपयोग मामले में जमानत खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और तीन नौकरशाह की कमेटी से विधायक निधि के दुरूपयोग के मामले का आडिट कराया जाए। मुख्तार अंसारी पर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा हिंदी भाषी राज्यों में अंसारी की राबिन हुड की ख्याति है और उसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल, उच्च न्यायालय में मुख्तार की जमान याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच कोर्ट की यह खास टिप्पणी आई है।

विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में जमानत याचिका खारिज

कहा कि 1986 से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अंसारी के विरुद्ध 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक भी मामले में उसे सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि यह ह्वाइट कालर अपराधी (सफेदपोश अपराधी) पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। कहा कि जेल में बंद रहते हुए विधायक बना और विधायक निधि से 25लाख रुपए स्कूल के लिए दिए, उसे भी हजम कर गए। कहा कि कर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर दिया गया। ऐसे में वह जमानत का हकदार नहीं है।

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