Friday, April 26सही समय पर सच्ची खबर...

बांदा : किशोरों से कुकर्म में हॉस्टल वार्डन को 20 साल जेल, पढ़िए ! पूरी खबर..

Lucknow : Advance bail of 5 including Nasimuddin and Ramchal dismissed
प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में एक कालेज के हॉस्टल में रहने वाले दो किशोरों के साथ कुकर्म करने वाले वार्डन को अदालत ने 20 साल कैद और 29 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। जानकारी देते हुए विशेष अभियोजक रामसुफल सिंह व कमल सिंह गौतम ने कहा कि अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले छात्र के पिता ने 24 अप्रैल 2017 को एफआईआर कराई थी कि उनका बेटा और उसका दोस्त स्कूल के हॉस्टल में रहते थे।

अन्य धाराओं में भी सुनाई गईं सजाएं

हॉस्टल वार्डन रामरतन उर्फ बाबा अंकल निवासी खम्हौरा ने उनको धमकाकर दोनों के साथ कुकर्म किया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी। विवेचना में हॉस्टल वार्डन दोषी मिला।

ये भी पढ़ें : बांदा में अस्पताल के टायलेट में महिला मरीज से हुआ था दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने चंद घंटों में दरिंदा पकड़ा 

इसका आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजन की ओर से 6 गवाह पेश हुए थे। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हास्टल वार्डन रामरतन उर्फ बाबा अंकल को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माने की सजा हुई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी को जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें : UP : दिनदहाड़े कालेज के सामने BBA छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार में कोहराम