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Update – NGT सख्त : 30 तक लखनऊ-कानपुर समेत इन 13 शहरों में पटाखों पर रोक

NGT strict firecrackers banned in these 13 districts including Lucknow-Varanasi till 30

समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में प्रदूषण की भयावह होती स्थिति के मद्देनजर एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रवैया अपनाया है। वहीं यूपी सरकार ने इस सख्ती के क्रम में लखनऊ-वाराणसी समेत यूपी के 13 जिलों में पटाखे छोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल, लखनऊ के साथ ही 13 जिलों में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद नाजुक है। ऐसे में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानि एनजीटी लगातार चिंतित है। एनजीटी के निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने भी इसपर सख्त रुख अपनाया है।

इन शहरों में लागू रहेगी रोक

यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनजीटी के आदेशों के बाद लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और मुजफ्फरनगर में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी के कुल 75 जिलों में 13 में पटाखें फोड़ने पर यह रोक लागू रहेगी। आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा जबकि अन्य जिलों में भी सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स को अनुमति दी गई है। प्रदेश में पटाखे बैन का आदेश फिलहाल 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

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30 नवंबर के बाद प्रदूषण के स्तर पर सरकार समारोहों में आगे समीक्षा के बाद फैसला लेगी। इस संबंध मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है। हालांकि जिन जिलों में हालात ठीक हैं, उनमें केवल ग्रीन क्रेकर्स यानि पर्यावरण के अनुकूल पटाखे ही बेचे जाएंगे। सरकार ने पुलिस को 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर की रात तक पटाखों के फोड़ने पर रोक का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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