
समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याची पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों की दलीलों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनिश्चित कर लिया है। अब यह फैसला 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
याचियों ने बताया था राजनीतिक आरक्षण
दरअसल, शुक्रवार को समय की कमी के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। बताते चलें कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई हुई थी। तब याचियों की ओर से दलीलें दी गई थीं कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से राजनीतिक आरक्षण है।
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कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। वहीं इसके जवाब में राज्य सरकार ने हलफनामा देते हुए कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का पूरा आधार माना गया था।
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