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4 साल पुराने जागे सिंह हत्याकांड के छह आरोपियों को उम्रकैद

समरनीति न्यूज, बांदाः चित्रकूट जिले में लेन-देन के मामले में एक युवक की हत्या करने के मामले में दोष साबित होने पर न्यायलय ने छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी छह आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर चित्रकूट के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया है कि बीती 22 जनवरी 2014 को राजापुर थाने के बरद्वारा गांव के होरिल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था।

चित्रकूट के राजापुर गांव में 22 जनवरी 2014 को हुई थी वारदात 

उनका आरोप था कि उनके छोटेभाई जागे सिंह ने गांव के ही बाबूलाल माली को अपने हिस्से का खेत बेच दिया था लेकिन खेत के पैसे खरीदने वाले बाबू लाल ने नहीं दिए थे।

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बार बार मांगने पर भी आरोपी बाबूलाल पैसे नहीं दे रहा था। 22जनवरी को वह (वादी) अपने भाई और एक अन्य के साथ बाबूलाल से पैसा मांगने गए थे। बताया जाता है कि इस दौरान बाबूलाल, पवन, प्रवीण, पप्पू, मनोज और अनुरूद्ध प्रसाद ने उन दोनों को तमंचा लेकर घेर लिया।

आरोप था कि इसके बाद सभी ने उनके ऊपर गोलियां चला दीं। बताया कि इस दौरान रायफल की गोली उनके भाई जागे सिंह को लग गई थी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए ते।

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मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को चित्रकूट के अपर जिलाजज अनुरोध मिश्र ने इस हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास और 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।