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विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, उन्नाव दुष्कर्म मामला

MLA Kuldeep Sengar imprisoned for life in Unnao rape case

समरनीति न्यूज, डेस्कः यूपी के बहुचर्चित उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विधायक को पीड़िता को 25 लाख रुपए जुर्माना देने की भी सजा हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि मामले में नरमी बरते जाने का कोई बिंदु नजर नहीं आया है। सेंगर एक लोकसेवक था और उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अदालत ने कहा कि सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया है। इस दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के परिजन भी वहां मौजूद रहे।

अदालत ने दिया था दोषी करार

बताते चलें कि इस मामले में 4 जून 2017 को उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में एक 17 साल की लड़की ने गांव के ही शुभम और उसके साथी चौबेपुर के अवधेश तिवारी अगवा कर ले गए थे। करीब 8 महीने बाद मिली किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई थी। पीड़िता की मां की थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी।

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बाद में पीड़िता की मां की ओर से गांव में रहने वाले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पड़ोस की महिला शशि सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी। बताया जाता है कि आज जब अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई वह हाथ जोड़े जज के सामने खड़े रहे। बताते हैं कि अदालत ने पीड़िता को 25 लाख रुपए भी जुर्माना देने का आदेश दिया। साथ ही पीड़िता के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।

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